भारतीय कारोबारी विजय माल्या को लंदन में लगा तगड़ा झटका
लंदन : भारत के कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपये लेकर फरार उद्योगपति विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की एक अदालत ने 1.55 अरब डालर से अधिक यानी 10 हजार करोड़ रुपये की वसूली के मामले में फैसला विजय माल्या के खिलाफ देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
भारत के 13 बैंकों के समूह ने विजय माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। माल्या पर भारत में हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है। न्यायाधीश एंड्रयू हेनशा ने माल्या की आस्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है जिसमें भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं।
अदालत के इस फैसले से उक्त भारतीय बैंक इंग्लैंड व वेल्स में माल्या की आस्तियों की जब्ती के फैसले का कार्यान्वयन कर सकेंगे। वैश्विक जब्ती आदेश के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकते हैं और न ही किसी तरह का और सौदा कर सकते हैं। भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया शामिल है।
यूबीएल प्रवर्तक कंपनियों के 4.13 करोड़ शेयर जब्त करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनाइटेड ब्रेबरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 4.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 15.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को भी जब्त किया है। इन शेयरों को एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। ये शेयर कंपनी की आठ प्रवर्तक कंपनियों के पास थे। (एजेंसियां)