आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अब शुक्रवार को, लुकआउट नोटिस जारी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया केस में बुरे फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल कोई राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिक पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कुछ खामी आने के बाद उसमें सुधार कर फिर से पेश किया गया, लेकिन याचिका पीठ में सुनवाई के लिए उसे सूचीबद्ध नहीं किया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को मौखिक रूप से पेश करने की इजाजत देने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने इससे इंकार कर दिया।
कपिल सिब्बल ने चिदंबरम के आवास पर रात के करीब 2.00 बजे नोटिस चस्पा किये जाने का मुद्दा उठाते हुए पीठ से कहा, मेरे मुवक्किल कहीं नहीं भाग रहे हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। वह यह लिखकर देने को तैयार हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि मामले से जुड़े दस्तावेज मामले की तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन पीठ ने कहा कि सूचीबद्ध किए बिना मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि इस मामले को सीजेआई रंजन गोगोई के पास भेज दिया गया है। अब सीजेआई ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला लेंगे। जस्टिस रमन्ना ने चिदंबरम के वकीलों की टीम को सारी औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया। इससे पहले ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी थी।
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घटनाक्रम के मुताबिक, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पी. चिदंबरम का मामला जस्टिस एन.वी. रमन्ना के सामने रखते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की इस मांग पर आपत्ति जाहिर की। इसपर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपके मामले को हम सीजेआई के पास भेज रहे हैं। वहां अपनी मांग रखिएगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर है। हमारी याचिका सुन लीजिए। इसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अब सीजेआई ही तय करेंगे कि कब और कौन सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई।
गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चिदंबरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन उसने भी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उसके बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीमें भी बारी-बारी से चिदंबरम के घर पर दस्तक दीं, लेकिन चिदंबरम वहीं नहीं मिले। अब आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की तो उनकी गिरफ्तारी तय है। ईडी ने अब तो लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इस पूरे केस में आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद से चिदंबरम की मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं और फिर मामला गिरफ्तारी की नौबत तक पहुंच गई है।